महाराष्ट्र सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए Pandit Dindayal Swayam Yojana शुरू की है। इस योजना के तहत, छात्रावास और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह उन छात्रों के लिए है जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय साहयता दी कटी है।
Pandit Dindayal Swayam Yojana के बारे में शार्ट जानकारी
योजना नाम | पंडित दीनदयाल स्वयं योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
लाभार्थी | 12 पास छात्र |
उदेश्य | कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना। |
अधिकतम लाभ राशि | 60,000/- |
आधिकारिक वेबसाइट | swayam.mahaonline.gov.in |
टेलीग्राम | ज्वाइन |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना क्या है?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। छात्रावास और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर सकें।
योजना का लक्ष्य आदिवासी छात्रों को शिक्षा से वंचित न होने देना है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका देना भी इसमें शामिल है।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने विशेष वसतीगृह मंजूर किए हैं। इनमें 61,750 विद्यार्थी रह सकते हैं। 37 सरकारी वसतीगृहों में 20,000 आदिवासी छात्रों को भोजन, निवास और शैक्षणिक सामग्री मिलती है।
12वीं में उत्तीर्ण छात्रों को 60,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है। इस तरह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना हर साल 21,600 छात्रों को लाभांवित करती है।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना आदिवासी छात्रों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है।
- छात्रों को आवास और भोजन की चिंता नहीं होती।
- इसके अलावा, 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है। यह योजना उन्हें शिक्षा के रास्ते में आगे बढ़ने का मौका देती है।
- छात्रावास, भोजन और शैक्षिक सामान के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे उन्हें अन्य चिंताओं का सामना नहीं करना पड़ता।
पंडित दीनदयाल स्वयं योजना के लिए पात्रता
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को कुछ मानकों का पालन करना आवश्यक है।
- आवेदक महाराष्ट्र का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक एक आदिवासी विद्यार्थी होना चाहिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हो।
- न्यूनतम कक्षा 12 वीं पास होना आवश्यक है।
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- आवेदक का मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक होना जरूरी है।
- मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी होनी चाहिए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना में जरूरी दस्तावेज
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना में आवेदन करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें शामिल हैं:
- आवेदक का आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- आवेदक का मोबाइल नंबर (आधार से लिंक): आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
- 12वीं की मार्कशीट: इन मार्कशीट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना में आवेदन कैसे करें?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए ‘रजिस्ट्रेशन’ विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्टर करें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल पर लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड पर ‘आवेदन’ विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
इस प्रकार, Pandit Dindayal Swayam Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
निष्कर्ष
हमने आपको Pandit Dindayal Swayam Yojana के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप भी इस योजना के तहत पात्र छात्र है, तो जल्दी अपना आवेदन करे और लाभ प्राप्त करे। साथ ही इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगो के साथ शेयर करे।