PM Kisan Mandhan Yojana की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। और जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि उपलब्ध है। इस योजना के तहत, 55 से 200 रुपए की राशि हर महीने जमा करने पर किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, अब तक 23.38 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका हैं। इसमें से बिहार राज्य में सबसे अधिक 3.4 लाख किसान पंजीकृत हैं। अगर आप भी एक किसान है और 3000 रुपये पेंशन योजना क्या है? और किसान मानधन योजना का लाभ कैसे लें? जानने के इच्छुक है इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
PM Kisan Mandhan Yojana Overview
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना |
कब शुरू हुई | 12 सितंबर 2019 को |
किसने शुरू की | श्री नरेंद्र मोदी जी ने |
योजना के पात्र | किसान |
उम्र सिमा | 18 से 40 वर्ष |
प्रति माह निवेश | 55 से 200 रुपए महीना |
लाभ | 3000 रुपये हर महीने पेंशन |
उदेश्य | किसानो को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाना |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना pdf | pmkisan.gov.in |
प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना (PM-KMY) किसानों के लिए एक कल्याणकारी पेंशन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 12 सितंबर, 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले किसान न्यूनतम 55 और अधिकतम 200 रुपए प्रति माह निवेश करके 60 साल की आयु होने पर 3 हजार रुपए प्रति माह की पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना का मुख्य लक्ष्य
पीएम किसान मानधन योजना का मुख्य लक्ष्य पीएम किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में एक न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करना है। यह योजना उन किसानों को लाभ पहुंचाती है जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं और नियमित रूप से योगदान देते हैं।
प्रधानमंत्री मानधन योजना के क्या लाभ हैं?
किसान मानधन योजना लाभ में निम्न प्रमुख लाभ शामिल हैं:
- 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की मासिक पेंशन
- सरकार द्वारा समान योगदान
- पारिवारिक पेंशन लाभ में ₹1,500 प्रति माह की पेंशन
इन लाभों के माध्यम से, पीएम-केएमवाई योजना किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
PM Kisan Mandhan Yojana की शुरुआत कैसे हुई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर के विभिन्न मीडिया चैनलों पर किया गया। यह योजना गरीब किसानों की मदद करने और उन्हें नियमित मासिक आय प्रदान करने का एक प्रमुख उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) की शुरुआत के बाद, योजना में तेजी से नामांकन हुआ है। 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.38 लाख किसानों ने इस योजना में नामांकन कराया है। बिहार में 3.4 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं, जबकि झारखंड में 2.5 लाख से अधिक किसान हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख किसान पंजीकृत हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) का मुख्य लक्ष्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) की विशेषताएं किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। यह योजना उन्हें समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करती है। आइए, इस योजना की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं:
मासिक पेंशन राशि
योजना के माध्यम से, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। यह राशि उनके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करती है।
सरकारी योगदान का प्रावधान
केंद्र सरकार किसानों द्वारा दिए गए मासिक योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है। यह व्यवस्था किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
पारिवारिक पेंशन लाभ
यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। यह पारिवारिक पेंशन लाभ किसानों और उनके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इन विशेषताओं के साथ, पीएम किसान मानधन योजना विशेषताएं किसानों को व्यक्तिगत और परिवारिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। किसान मानधन योजना पेंशन राशि उनके सम्मानजनक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
पीएम किसान मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?
इन मानदंडों को पूरा करने वाले किसान पीएम किसान मानधन योजना के तहत पेंशन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- आयु सीमा: किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कृषि भूमि: किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि होनी चाहिए।
- मासिक आय: किसान की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- आयकर दाता न हों: किसान को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- सामाजिक सुरक्षा कवर न हों: किसान को ईपीएफओ, एनपीएस या ईएसआईसी के तहत कवर नहीं होना चाहिए।
- आधार और बचत खाता: आवेदन के लिए मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज और योग्यता
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम किसान मानधन योजना) के लिए, लाभार्थियों को विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट आकार की फोटो शामिल हैं। ये दस्तावेज पूरे करने के बाद, लाभार्थियों को योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है।
आवेदन के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)
- बैंक खाता पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार की फोटो
इन आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर, किसान पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। इससे वे मासिक पेंशन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन (PM Kisan Mandhan Yojana) करने के लिए, किसानों को कुछ सरल चरणों का पालन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, किसान इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण के लिए, किसानों को निम्नलिखित कार्रवाइयों का पालन करना होगा:
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
- इसके अलावा किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और आधार नंबर प्रदान करें।
- ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें और जमा करें।
इस प्रक्रिया को फॉलो करके PM KISAN mandhan Yojana registration कर सकते है। इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मासिक योगदान
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम किसान मानधन योजना) एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें लाभार्थी और केंद्र सरकार दोनों 50:50 के अनुपात में योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को 60 वर्ष तक मासिक योगदान करना होता है।
आयु-वार योगदान चार्ट
- 18 वर्ष की आयु – 55 रुपये प्रति माह
- 29 वर्ष की आयु – 100 रुपये प्रति माह
- 40 वर्ष की आयु – 200 रुपये प्रति माह
पीएम किसान मानधन योजना राज्यवार प्रगति:
- बिहार: 3.4 लाख से अधिक पंजीकरण
- झारखंड: 2.5 लाख से अधिक पंजीकरण
- उत्तर प्रदेश: 2.5 लाख पंजीकरण
- छत्तीसगढ़: 2 लाख पंजीकरण
- ओडिशा: 1.5 लाख पंजीकरण
इस प्रकार, किसान मानधन योजना कार्यान्वयन में देश के विभिन्न राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नए-नए किसान इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) ने पिछले पांच वर्षों में छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाया है। यह योजना उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। ग्रामीण आबादी के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है।
ये योजना ने ‘अन्नदाता’ के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इसकी सफलता ने दिखाया है कि यह योजना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए पीएम किसान मानधन योजना बहुत प्रभावी साबित हुई है। यह उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
इसके अलावा, किसानों के पारिवारिक कल्याण को भी ध्यान में रखा गया है। किसान के निधन पर, उनका पति/पत्नी पेंशन का 50% प्राप्त करता है।
हमारे देश के ‘अन्नदाता’ के लिए ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं।
हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रभाव किसानों के जीवन में और अधिक सुधार लाएगा।